जोधपुर. आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे किशोरकुमार भार्गव को पैरोल नहीं मिलने के मामले में सीकर कलेक्टर सालविंद्र सिंह शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। खंडपीठ के न्यायाधीश गोविंद माथुर व अतुल कुमार जैन ने कहा कि कलेक्टर को पैरोल मामले का निस्तारण करते समय पुलिस व समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अलावा स्व-विवेक से भी निर्णय करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रार्थी को पैरोल नहीं देने पर गत 30 मई को सीकर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। साथ ही प्रार्थी को 40 दिन की पैरोल प्रदान की थी।
Friday, 4 July 2014
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