जैसलमेर। जिले के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को अब निदेशालय स्तर से सीधा निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं निलंबित करने के बाद अपने स्तर पर ही बहाली करने में भी निदेशालय अब सक्षम नहीं होगा। जब तक कि वो कार्मिक विभाग से निलंबन और बहाली के लिए अनुमति नहीं ले लेता। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव के आदेशों में निदेशालय स्तर पर निलंबन और बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के कारण आने वाली अड़चनों का हवाला देते हुए ऐसे आदेशों के संबंध में कार्मिक विभाग का समय पर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर राज्य सेवा के अधिकारी है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में कार्मिक विभाग ही सक्षम हैं। राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के निलंबन करने का कार्य कार्मिक विभाग का है।
Wednesday, 31 August 2016
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जैसलमेर। जिले के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को अब निदेशालय स्तर से सीधा निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं निलंबित करने के बाद अपने स्तर पर ही बहाली करने में भी निदेशालय अब सक्षम नहीं होगा। जब तक कि वो कार्मिक विभाग से निलंबन और बहाली के लिए अनुमति नहीं ले लेता। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव के आदेशों में निदेशालय स्तर पर निलंबन और बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के कारण आने वाली अड़चनों का हवाला देते हुए ऐसे आदेशों के संबंध में कार्मिक विभाग का समय पर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर राज्य सेवा के अधिकारी है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में कार्मिक विभाग ही सक्षम हैं। राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के निलंबन करने का कार्य कार्मिक विभाग का है।
डॉक्टरों को निदेशालय स्तर पर नहीं किया जा सकेगा निलंबित
जैसलमेर। जिले के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को अब निदेशालय स्तर से सीधा निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं निलंबित करने के बाद अपने स्तर पर ही बहाली करने में भी निदेशालय अब सक्षम नहीं होगा। जब तक कि वो कार्मिक विभाग से निलंबन और बहाली के लिए अनुमति नहीं ले लेता। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव के आदेशों में निदेशालय स्तर पर निलंबन और बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के कारण आने वाली अड़चनों का हवाला देते हुए ऐसे आदेशों के संबंध में कार्मिक विभाग का समय पर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर राज्य सेवा के अधिकारी है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में कार्मिक विभाग ही सक्षम हैं। राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के निलंबन करने का कार्य कार्मिक विभाग का है।
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